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छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला केस: सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई 3 जून तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर - Chhattisgarh coal scam case

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला केस में सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई को 3 जून तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेजा गया है. इसके साथ ही 3 जून को रायपुर कोर्ट में सौम्या चौरसिया और रानू साहू को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा.

CHHATTISGARH COAL SCAM CASE
छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला केस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2024, 10:49 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपियों को गुरुवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया. प्रोडक्शन वारंट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से रिमांड की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई को 4 दिनों की ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया है. आरोपी सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई को 3 जून को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा. इसके साथ ही कोयला घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौम्या चौरसिया और रानू साहू भी है, इन्हें भी 3 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

मार्च में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर: दरअसल, मार्च 2024 में ईओडब्ल्यू ने सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी. प्रदेश में भारी मात्रा में कोयला घोटाला हुआ था. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कुछ जानकारी और अहम दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए थे, जिसके आधार पर प्रारंभिक जांच की गई. कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी और अन्य माइनिंग के अधिकारी शिव शंकर नाग जैसे अन्य लोग मिलकर इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे. रानू साहू तत्कालीन कलेक्टर थी, जो प्रतिटन कोयले में 25 रुपये लेवी लगाकर उगाही किया करती थी. इसके साथ ही संदीप नायक, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई जैसे लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया करते थे. प्रमाण और पुख्ता जानकारी के आधार पर ऐसे में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 420, 120 बी का मामला दर्ज किया गया था.

3 जून को कोर्ट में किया जाएगा पेश: जांच में यह बात सामने आई थी कि सूर्यकांत तिवारी के द्वारा पैसा कलेक्शन करके अधिकारियों को दिया जाता था, जिसमें सौम्या चौरसिया तत्कालीन समय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी रही हैं. उन्हीं के संरक्षण में पूरा खेल चल रहा था. वर्तमान में ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौम्या चौरसिया और रानू साहू भी है, उन्हें भी 3 जून को रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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मार्च में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर: दरअसल, मार्च 2024 में ईओडब्ल्यू ने सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी. प्रदेश में भारी मात्रा में कोयला घोटाला हुआ था. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कुछ जानकारी और अहम दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए थे, जिसके आधार पर प्रारंभिक जांच की गई. कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी और अन्य माइनिंग के अधिकारी शिव शंकर नाग जैसे अन्य लोग मिलकर इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे. रानू साहू तत्कालीन कलेक्टर थी, जो प्रतिटन कोयले में 25 रुपये लेवी लगाकर उगाही किया करती थी. इसके साथ ही संदीप नायक, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई जैसे लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया करते थे. प्रमाण और पुख्ता जानकारी के आधार पर ऐसे में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 420, 120 बी का मामला दर्ज किया गया था.

3 जून को कोर्ट में किया जाएगा पेश: जांच में यह बात सामने आई थी कि सूर्यकांत तिवारी के द्वारा पैसा कलेक्शन करके अधिकारियों को दिया जाता था, जिसमें सौम्या चौरसिया तत्कालीन समय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी रही हैं. उन्हीं के संरक्षण में पूरा खेल चल रहा था. वर्तमान में ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौम्या चौरसिया और रानू साहू भी है, उन्हें भी 3 जून को रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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