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सीबीआई ने शाहजहां शेख पर कसा शिकंजा, हत्या के प्रयास का केस दर्ज - CBI slaps shahjahan

Sandeshkhali: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख, उनके भाई और पांच अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया है. सीबीआई का आरोप पत्र 5 जनवरी की उस घटना से संबंधित है, जब ईडी टीम को शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान लगभग 1,000 लोगों की भीड़ ने हमला किया था.

CBI slaps attempt to murder charges against Shahjahan
सीबीआई ने शाहजहां पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2024, 10:22 PM IST

कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 5 जनवरी को संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर भीड़ के हमले के मामले में निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख, उनके भाई और पांच अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है. केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को बशीरहाट विशेष अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले की जांच के दौरान जब अधिकारियों ने शाहजहां के घर पर छापा मारा था तो 1,000 लोगों की भीड़ ने ईडी टीम पर हमला कर दिया था. अधिकारी गिरफ्तार राज्य की पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक के साथ कथित संबंधों के लिए शेख को गिरफ्तार करने गए थे.

सीबीआई अधिकारियों ने अदालत में कहा कि शाहजहां, उनके भाई आलमगीर और सहयोगियों जियाउद्दीन मोल्ला, मफुजर मोल्ला और दीदारबख्श मोल्ला सहित सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था. केंद्रीय एजेंसी ने शाहजहां और अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 307 (हत्या का प्रयास) के अलावा दंगा, गैरकानूनी सभा की धाराएं और कई अन्य आरोप लगाए हैं. बता दें कि सीबीआई ने 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित तीन मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया और 6 मार्च को सीबीआई ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया.

पढ़ें: ईडी हमला केस : सीबीआई टीम ने संदेशखाली का दोबारा किया दौरा

कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 5 जनवरी को संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर भीड़ के हमले के मामले में निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख, उनके भाई और पांच अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है. केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को बशीरहाट विशेष अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले की जांच के दौरान जब अधिकारियों ने शाहजहां के घर पर छापा मारा था तो 1,000 लोगों की भीड़ ने ईडी टीम पर हमला कर दिया था. अधिकारी गिरफ्तार राज्य की पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक के साथ कथित संबंधों के लिए शेख को गिरफ्तार करने गए थे.

सीबीआई अधिकारियों ने अदालत में कहा कि शाहजहां, उनके भाई आलमगीर और सहयोगियों जियाउद्दीन मोल्ला, मफुजर मोल्ला और दीदारबख्श मोल्ला सहित सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था. केंद्रीय एजेंसी ने शाहजहां और अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 307 (हत्या का प्रयास) के अलावा दंगा, गैरकानूनी सभा की धाराएं और कई अन्य आरोप लगाए हैं. बता दें कि सीबीआई ने 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित तीन मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया और 6 मार्च को सीबीआई ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया.

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