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रिश्वतखोरी के आरोप में सीनियर आईएएस अधिकारी तलब - CBI SUMMONS TO SENIOR IAS OF ODISHA

ओडिशा कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी को रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने तलब किया है. जानें पूरा मामला.

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सीबीआई (कॉन्सेप्ट फोटो) (ANI)
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By PTI

Published : Dec 14, 2024, 1:01 PM IST

भुवनेश्वर : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित रिश्वतखोरी मामले की जांच के तहत ओडिशा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बिष्णुपद सेठी और उनके वाहन चालक को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है. सीबीआई निरीक्षक गुरजिंदर सिंह ने 10 दिसंबर को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी को लिखे पत्र में कहा, “पता चला है कि आप इस मामले के कुछ महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्यों व परिस्थितियों से परिचित हैं, जिनके बारे में आपसे पूछताछ की जरूरत है.”

सूत्रों ने बताया कि सेठी को 11 दिसंबर को सीबीआई के भुवनेश्वर कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था. उन्होंने बताया कि सेठी ने अपने वकीलों के माध्यम से और समय मांगा है. सेठी की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. चूंकि सेठी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए, इसलिए एजेंसी ने राज्य सरकार से उन सभी वाहन चालकों की सूची और विवरण मांगा है, जिन्होंने पिछले छह वर्षों में आईएएस अधिकारी के अधीन काम किया है.

जांच एजेंसी का यह कदम ब्रिज एंड रूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के समूह महाप्रबंधक चंचल मुखर्जी और अन्य आरोपियों से जुड़े रिश्वतखोरी मामले में जारी जांच से जुड़ा है. सीबीआई ने कथित रिश्वतखोरी मामले में इस महीने की शुरूआत में मुखर्जी और दो ठेकेदारों संतोष महाराणा व देबदत्त महापात्रा को भुवनेश्वर में एक होटल के पास से गिरफ्तार किया था. इस बीच, ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य सरकार को आईएएस अधिकारी को सीबीआई द्वारा समन भेजे जाने की जानकारी है.

कानून मंत्री ने कहा, “राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति का अनुसरण करती है. अगर किसी संबंध का पता चला, तो अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”

ये भी पढ़ें : ओडिशा में महिला से रेप के आरोप में 'स्वयंभू धर्मगुरु' गिरफ्तार

भुवनेश्वर : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित रिश्वतखोरी मामले की जांच के तहत ओडिशा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बिष्णुपद सेठी और उनके वाहन चालक को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है. सीबीआई निरीक्षक गुरजिंदर सिंह ने 10 दिसंबर को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी को लिखे पत्र में कहा, “पता चला है कि आप इस मामले के कुछ महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्यों व परिस्थितियों से परिचित हैं, जिनके बारे में आपसे पूछताछ की जरूरत है.”

सूत्रों ने बताया कि सेठी को 11 दिसंबर को सीबीआई के भुवनेश्वर कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था. उन्होंने बताया कि सेठी ने अपने वकीलों के माध्यम से और समय मांगा है. सेठी की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. चूंकि सेठी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए, इसलिए एजेंसी ने राज्य सरकार से उन सभी वाहन चालकों की सूची और विवरण मांगा है, जिन्होंने पिछले छह वर्षों में आईएएस अधिकारी के अधीन काम किया है.

जांच एजेंसी का यह कदम ब्रिज एंड रूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के समूह महाप्रबंधक चंचल मुखर्जी और अन्य आरोपियों से जुड़े रिश्वतखोरी मामले में जारी जांच से जुड़ा है. सीबीआई ने कथित रिश्वतखोरी मामले में इस महीने की शुरूआत में मुखर्जी और दो ठेकेदारों संतोष महाराणा व देबदत्त महापात्रा को भुवनेश्वर में एक होटल के पास से गिरफ्तार किया था. इस बीच, ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य सरकार को आईएएस अधिकारी को सीबीआई द्वारा समन भेजे जाने की जानकारी है.

कानून मंत्री ने कहा, “राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति का अनुसरण करती है. अगर किसी संबंध का पता चला, तो अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”

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