कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया. अब तक वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य द्वारा गठित एसआईटी कर रही थी.
आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने यह निर्णय लिया. अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की है. कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. कलकत्ता हाईकोर्ट 17 सितंबर को ही रिपोर्ट की समीक्षा करेगा.
पश्चिम बंगाल सरकार ने 20 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था.
रेप-मर्डर का आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया
वहीं, सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोलकाता पुलिस ने रेप-मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था.
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने उसे हिरासत में ले लिया था. सीबीआई ने नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय से पूछताछ की. लेकिन सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में पूछताछ से कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए जांचकर्ता जेल में संजय से और पूछताछ करना चाहते हैं. इस तरह का आवेदन भी कोर्ट में दिया गया है. सीबीआई सूत्रों ने यह भी बताया कि संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी कोर्ट में अनुरोध किया गया है.
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