ETV Bharat / bharat

स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामला: कोर्ट ने बिभव कुमार को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा - Swati Maliwal Assault Case - SWATI MALIWAL ASSAULT CASE

Bibhav Kumar: स्वाति मालीवाल मारपीट केस में आरोपी बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने 16 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

आरोपी बिभव कुमार की तीस हजारी कोर्ट में पेशी आज
आरोपी बिभव कुमार की तीस हजारी कोर्ट में पेशी आज (Source: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 6, 2024, 12:28 PM IST

Updated : Jul 6, 2024, 6:01 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गौरव गोयल ने ये आदेश दिया. आज बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत खत्म होने उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. बता दें कि 22 जून को कोर्ट ने बिभव को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

27 मई को तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका और 7 जून को दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है.

तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है. बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है जो अभी लंबित है. बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने बिभव की याचिका पर सुनवाई योग्य माना था.

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. बता दें कि इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें- '181 हेल्पलाइन को आदमी चला रहे, लड़कियां आवाज सुनकर ही फोन रख देंगी', जानिए स्वाति मालीवाल ने और क्या कहा?

ये भी पढ़ें- सिसोदिया कोर्ट में पेश; केजरीवाल के मेडिकल चेकअप में पत्नी सुनीता होंगी या नहीं, फैसला आज, बिभव की जमानत पर भी सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गौरव गोयल ने ये आदेश दिया. आज बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत खत्म होने उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. बता दें कि 22 जून को कोर्ट ने बिभव को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

27 मई को तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका और 7 जून को दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है.

तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है. बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है जो अभी लंबित है. बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने बिभव की याचिका पर सुनवाई योग्य माना था.

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. बता दें कि इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें- '181 हेल्पलाइन को आदमी चला रहे, लड़कियां आवाज सुनकर ही फोन रख देंगी', जानिए स्वाति मालीवाल ने और क्या कहा?

ये भी पढ़ें- सिसोदिया कोर्ट में पेश; केजरीवाल के मेडिकल चेकअप में पत्नी सुनीता होंगी या नहीं, फैसला आज, बिभव की जमानत पर भी सुनवाई

Last Updated : Jul 6, 2024, 6:01 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.