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मुश्किल में भवानी रेवन्ना? अग्रिम जमानत के खिलाफ SIT ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया - Bhavani Revanna anticipatory bail - BHAVANI REVANNA ANTICIPATORY BAIL

Bhavani Revanna anticipatory bail Matter: कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत मिल गई थी. एसआईटी अधिकारियों ने अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस पर कल सुनवाई होगी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 9, 2024, 9:11 PM IST

बेंगलुरु: महिला अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत पर सवाल उठाते हुए एसआईटी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर कल (10 जून) सुनवाई होगी. अगर जमानत रद्द हुई तो संभावना है कि भवानी रेवन्ना के लिए परेशानी खड़ी हो सकती. एसआईटी प्रमुख वीके सिंह, जांच अधिकारी डीवाईएसपी हेमंत कुमार और सरकारी अभियोजक कल याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली में तैनात हैं.

एसआईटी अधिकारी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले की पीड़िता के अपहरण के आरोप में भवानी रेवन्ना को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे थे. इस बीच, भवानी रेवन्ना को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई. खबर के मुताबिक, भवानी ने इस दौरान एसआईटी की जांच में सहयोग किया. दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रो रविकुमार वर्मा ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया.

एसआईटी ने भवानी रेवन्ना से तीन दिनों में कुल 85 प्रश्न पूछे, जिसका उन्होंने जवाब दिया. उच्च न्यायालय ने 18 जून को भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दे दी थी. एसआईटी ने अब जमानत अर्जी मंजूर करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आवेदन पर सुनवाई कल होगी. आशंका है कि, अगर भवानी के खिलाफ आदेश पारित हुआ तो उनकी गिरफ्तारी की संभावना हो सकती है. बेटे प्रज्वल और सूरज अलग-अलग मामले में जेल में हैं. वहीं, पति एचडी रेवन्ना अपहरण मामले में जमानत पर बाहर हैं.

ये भी पढ़ें: प्रज्वल रेवन्ना केस: हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को दी अग्रिम जमानत, रखी ये शर्त

बेंगलुरु: महिला अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत पर सवाल उठाते हुए एसआईटी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर कल (10 जून) सुनवाई होगी. अगर जमानत रद्द हुई तो संभावना है कि भवानी रेवन्ना के लिए परेशानी खड़ी हो सकती. एसआईटी प्रमुख वीके सिंह, जांच अधिकारी डीवाईएसपी हेमंत कुमार और सरकारी अभियोजक कल याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली में तैनात हैं.

एसआईटी अधिकारी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले की पीड़िता के अपहरण के आरोप में भवानी रेवन्ना को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे थे. इस बीच, भवानी रेवन्ना को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई. खबर के मुताबिक, भवानी ने इस दौरान एसआईटी की जांच में सहयोग किया. दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रो रविकुमार वर्मा ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया.

एसआईटी ने भवानी रेवन्ना से तीन दिनों में कुल 85 प्रश्न पूछे, जिसका उन्होंने जवाब दिया. उच्च न्यायालय ने 18 जून को भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दे दी थी. एसआईटी ने अब जमानत अर्जी मंजूर करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आवेदन पर सुनवाई कल होगी. आशंका है कि, अगर भवानी के खिलाफ आदेश पारित हुआ तो उनकी गिरफ्तारी की संभावना हो सकती है. बेटे प्रज्वल और सूरज अलग-अलग मामले में जेल में हैं. वहीं, पति एचडी रेवन्ना अपहरण मामले में जमानत पर बाहर हैं.

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