बेंगलुरु: महिला अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत पर सवाल उठाते हुए एसआईटी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर कल (10 जून) सुनवाई होगी. अगर जमानत रद्द हुई तो संभावना है कि भवानी रेवन्ना के लिए परेशानी खड़ी हो सकती. एसआईटी प्रमुख वीके सिंह, जांच अधिकारी डीवाईएसपी हेमंत कुमार और सरकारी अभियोजक कल याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली में तैनात हैं.
एसआईटी अधिकारी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले की पीड़िता के अपहरण के आरोप में भवानी रेवन्ना को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे थे. इस बीच, भवानी रेवन्ना को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई. खबर के मुताबिक, भवानी ने इस दौरान एसआईटी की जांच में सहयोग किया. दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रो रविकुमार वर्मा ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया.
एसआईटी ने भवानी रेवन्ना से तीन दिनों में कुल 85 प्रश्न पूछे, जिसका उन्होंने जवाब दिया. उच्च न्यायालय ने 18 जून को भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दे दी थी. एसआईटी ने अब जमानत अर्जी मंजूर करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आवेदन पर सुनवाई कल होगी. आशंका है कि, अगर भवानी के खिलाफ आदेश पारित हुआ तो उनकी गिरफ्तारी की संभावना हो सकती है. बेटे प्रज्वल और सूरज अलग-अलग मामले में जेल में हैं. वहीं, पति एचडी रेवन्ना अपहरण मामले में जमानत पर बाहर हैं.
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