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हाजिर न होने पर हाईकोर्ट सख्त, वित्त मंत्रालय उप सचिव को जमानती वारंट पर पेश करने का आदेश - ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को उप सचिव को हाजिर होने का आदेश दिया था. हाजिर न होने पर अदालत ने यह आदेश दिया.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 22, 2024, 8:06 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के उप सचिव को जमानती वारंट के तहत चार दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले कोर्ट ने गत 12 नवंबर को उप सचिव को हाजिर होने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रेम नारायण राय ने बताया कि आदेश की जानकारी के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है. तीसरी बार मुकदमा लगने के बाद भी उप सचिव ने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और उप सचिव को जमानती वारंट के तहत पेश करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार सांगवान एवं न्यायमूर्ति एमएएच इदरीसी की खंडपीठ ने शाहिद उर्फ कल्लू उर्फ कलुआ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र व अधिवक्ता अभिषेक मिश्र को सुनकर दिया है. याची को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. इस निरुद्धि को अवैध बताते हुए इसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई है.

पिछले साल 20 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना के मामले में यूपी के वित्त सचिव एसएमए रिजवी और विशेष सचिव (फाइनेंस) सरयू प्रसाद मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया था. वहीं अदालत ने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा और एसीएस (फाइनेंस) प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

ये भी पढ़ें- यूपी कैबिनेट; डिग्री कॉलेजों में प्रिसिंपल, सहायक प्रिसिंपल और क्लर्क की होंगी भर्तियां, हर जिले में खुलेगी यूनिवर्सिटी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के उप सचिव को जमानती वारंट के तहत चार दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले कोर्ट ने गत 12 नवंबर को उप सचिव को हाजिर होने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रेम नारायण राय ने बताया कि आदेश की जानकारी के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है. तीसरी बार मुकदमा लगने के बाद भी उप सचिव ने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और उप सचिव को जमानती वारंट के तहत पेश करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार सांगवान एवं न्यायमूर्ति एमएएच इदरीसी की खंडपीठ ने शाहिद उर्फ कल्लू उर्फ कलुआ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र व अधिवक्ता अभिषेक मिश्र को सुनकर दिया है. याची को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. इस निरुद्धि को अवैध बताते हुए इसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई है.

पिछले साल 20 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना के मामले में यूपी के वित्त सचिव एसएमए रिजवी और विशेष सचिव (फाइनेंस) सरयू प्रसाद मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया था. वहीं अदालत ने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा और एसीएस (फाइनेंस) प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

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