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चित्रकूट जेल कांड : कानून तोड़कर जेल में पत्नी से मिलने का मामला, मुख्तार अंसारी के बेटे की जमानत याचिका खारिज - Allahabad High Court Order - ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी. अब्बास पर जेल में नियमों की अनदेखी कर पत्नी से मुलाकात करने का आरोप है. उस वक्त चित्रकूट जेल कांड सुर्खियों में रहा था. पढ़िए पूरी खबर.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2024, 3:12 PM IST

Updated : May 2, 2024, 3:07 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चित्रकूट जेल कांड मामले में विधायक अब्बास अंसारी की ज़मानत याचिका को खारिज कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को पारित किया. इसके पूर्व न्यायालय ने अब्बास अंसारी और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात 24 अप्रैल को मामले में अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था. इस मामले में अब्बास के साथ चित्रकूट जेल के अधिकारी व अब्बास की पत्नी निखत बानो को अभियुक्त बनाया गया था.

चित्रकूट जेल से भागने की साजिश रचने व अन्य आरोपों के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायालय ने अपने आदेश में अब्बास अंसारी को नसीहत भी दी है कि वह एक जिम्मेदार पद पर हैं, उनका आचरण उच्च कोटि का होना चाहिए. न्यायालय ने कहा कि यह कदापि उचित नहीं है कि एक कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ता दिखाई दे.

न्यायालय ने आगे कहा कि जेल में लगे कैमरों और गवाहों के बयान के आधार पर मामले में अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्थापित हो रही है. उसके बैकग्राउंड और उसके परिवार के इतिहास को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप निराधार हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने पारित किया. जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात 24 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था. इसे बुधवार को पारित किया.

मामले में जेल से भागने की साजिश रचने के साथ-साथ अभियुक्त अब्बास पर जेल में नियमों की अनदेखी कर पत्नी से मुलाकात करने, गवाहों को धमकी देने व रंगदारी की वसूली की साजिश में शामिल होने व सुविधाओं के लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार, पैसा व प्रलोभन देने आदि के आरोप हैं. उल्लेखनीय है कि इस मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था.

उसके बाद निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार किया गया. इसी के साथ-साथ पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व डिप्टी जेलर चंद्रकला की गिरफ्तारी की इस मामले में अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान एवं नवनीत सचान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. इस मामले की रिपोर्ट गत 11 फरवरी 2023 को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी.

ये भी पढ़ें- यूपी में ट्रेन पलटाने की साजिश; रेलवे ट्रैक पर रखा 100 किलो का पत्थर, नैनी-दून एक्सप्रेस पलटने से बची


लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चित्रकूट जेल कांड मामले में विधायक अब्बास अंसारी की ज़मानत याचिका को खारिज कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को पारित किया. इसके पूर्व न्यायालय ने अब्बास अंसारी और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात 24 अप्रैल को मामले में अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था. इस मामले में अब्बास के साथ चित्रकूट जेल के अधिकारी व अब्बास की पत्नी निखत बानो को अभियुक्त बनाया गया था.

चित्रकूट जेल से भागने की साजिश रचने व अन्य आरोपों के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायालय ने अपने आदेश में अब्बास अंसारी को नसीहत भी दी है कि वह एक जिम्मेदार पद पर हैं, उनका आचरण उच्च कोटि का होना चाहिए. न्यायालय ने कहा कि यह कदापि उचित नहीं है कि एक कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ता दिखाई दे.

न्यायालय ने आगे कहा कि जेल में लगे कैमरों और गवाहों के बयान के आधार पर मामले में अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्थापित हो रही है. उसके बैकग्राउंड और उसके परिवार के इतिहास को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप निराधार हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने पारित किया. जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात 24 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था. इसे बुधवार को पारित किया.

मामले में जेल से भागने की साजिश रचने के साथ-साथ अभियुक्त अब्बास पर जेल में नियमों की अनदेखी कर पत्नी से मुलाकात करने, गवाहों को धमकी देने व रंगदारी की वसूली की साजिश में शामिल होने व सुविधाओं के लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार, पैसा व प्रलोभन देने आदि के आरोप हैं. उल्लेखनीय है कि इस मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था.

उसके बाद निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार किया गया. इसी के साथ-साथ पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व डिप्टी जेलर चंद्रकला की गिरफ्तारी की इस मामले में अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान एवं नवनीत सचान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. इस मामले की रिपोर्ट गत 11 फरवरी 2023 को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी.

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Last Updated : May 2, 2024, 3:07 PM IST
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