सुलतानपुर : आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोग आज जिले की MP-MLA कोर्ट में सरेंडर करेंगे. 23 वर्ष पुराने बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर रोड जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में सभी की अपील खारिज हो चुकी है. जनवरी 2023 में विशेष कोर्ट ने सभी को तीन-तीन माह की सजा सुनाई थी. इसके अलावा 1500-1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे के अनुसार नगर में 36 घंटे तक बिजली की समस्या थी. साल 2001 में 19 जून को इसके विरोध में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के पास फ्लाईओवर के नजदीक धरना प्रदर्शन किया गया था. रोड भी जाम किया गया था.
मामले में तत्कालीन कोतवाल अशोक सिंह ने सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें अनूप संडा के अलावा संजय सिंह, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी, विजय, कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता रहे संतोष चौधरी व प्रेम प्रकाश के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान प्रेम प्रकाश की मौत हो गई थी.
एमपी-एमएलए कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश योगेश यादव ने आप सांसद, पूर्व सपा विधायक समेत छह लोगों को गैर कानूनी सभा में शामिल होने, लोगों को जबरिया रोकने के आरोप में दोषी करार देते हुए 11 जनवरी 2023 को तीन-तीन महीने की कैद के अलावा 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. फैसला आने में लगभग 21 साल का वक्त बीत गया था. सभी को अपील दायर होने तक जमानत मिल गई थी.
इस आदेश के खिलाफ अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी, अरविन्द सिंह राजा, रूद्र प्रताप सिंह मदन, विभाष श्रीवास्तव ने बीते 6 अगस्त को बहस की थी. विशेष मजिस्ट्रेट एकता वर्मा ने संजय सिंह, अनूप संडा समेत सभी की अपील को निरस्त करते हुए सजा को बहाल रखा था. सभी को 9 अगस्त तक सरेंडर करने के आदेश दिए थे. सदन में व्यस्तता के कारण संजय सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे. जबकि अनूप संडा पत्नी के इलाज के कारण नहीं पहुंचे थे. ऐसे में कोर्ट ने 12 अगस्त की तिथि नियत की है.