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बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे संजय सिंह, इन शर्तों के साथ 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए AAP सांसद - Sanjay Singh bail conditions - SANJAY SINGH BAIL CONDITIONS

Sanjay Singh Bail rules: AAP सांसद संजय सिंह को बेल मिल गई, लेकिन इस बेल के साथ उन्हें कुछ नियमों का पालन भी करना होगा. नियमों के तहत उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, वो दिल्ली एनसीआर में ही रहेंगे और जांच में सहयोग करना होगा.

संजय सिंह न्यू थंबनेल
संजय सिंह न्यू थंबनेल
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 3, 2024, 12:30 PM IST

Updated : Apr 3, 2024, 8:28 PM IST

नई दिल्ली: AAP सांसद संजय सिंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली है. बुधवार को सिंह हॉस्टिपल से तिहाड़ जेल गए, वहां जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रात सवा आठ बजे के बाद जेल से रिहा हो गए. सिंह को यह बेल कुछ शर्तों के साथ दी गई है.

स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट ने संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमानत की ये शर्तें तय की. संजय सिंह के जमानती के तौर पर उनकी पत्नी ने 2 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरा. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे लेकिन इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उन्हें जांच में सहयोग करना होगा.

इन शर्तों के साथ मिली जमानत
इन शर्तों के साथ मिली जमानत

2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी थी. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देते हुए ये साफ किया था कि जमानत के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

इससे पहले आज सुबह संजय सिंह की पत्नी बेल से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पुहंची थीं. उन्होंने बताया कि संजय सिंह को रूटीन चेकअप के लिए ILBS अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद उन्हें आज सुबह चेकअप के बाद तिहाड़ जेल ले जाया गया. संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने बताया है कि तिहाड़ जेल से बाहर आने मे दोपहर 2 से 3 बजे का समय लग सकता है जिसके बाद संजय सिंह पत्नी के साथ मंदिर दर्शन करने जायेंगे. उन्होंने न्यायपालिका का शुक्रिया किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही मनीष सिसौदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आएंये और सभी लोग मिलकर उत्सव मनायेंगे जश्न होगा.

ये भी पढ़ें : AAP मंत्री आतिशी का दावा- गिरफ्तारी के बाद 4.5 किलो घटा केजरीवाल का वजन, तिहाड़ ने दी सफाई

नई दिल्ली: AAP सांसद संजय सिंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली है. बुधवार को सिंह हॉस्टिपल से तिहाड़ जेल गए, वहां जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रात सवा आठ बजे के बाद जेल से रिहा हो गए. सिंह को यह बेल कुछ शर्तों के साथ दी गई है.

स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट ने संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमानत की ये शर्तें तय की. संजय सिंह के जमानती के तौर पर उनकी पत्नी ने 2 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरा. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे लेकिन इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उन्हें जांच में सहयोग करना होगा.

इन शर्तों के साथ मिली जमानत
इन शर्तों के साथ मिली जमानत

2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी थी. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देते हुए ये साफ किया था कि जमानत के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

इससे पहले आज सुबह संजय सिंह की पत्नी बेल से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पुहंची थीं. उन्होंने बताया कि संजय सिंह को रूटीन चेकअप के लिए ILBS अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद उन्हें आज सुबह चेकअप के बाद तिहाड़ जेल ले जाया गया. संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने बताया है कि तिहाड़ जेल से बाहर आने मे दोपहर 2 से 3 बजे का समय लग सकता है जिसके बाद संजय सिंह पत्नी के साथ मंदिर दर्शन करने जायेंगे. उन्होंने न्यायपालिका का शुक्रिया किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही मनीष सिसौदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आएंये और सभी लोग मिलकर उत्सव मनायेंगे जश्न होगा.

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Last Updated : Apr 3, 2024, 8:28 PM IST
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