सुलतानपुर : आप नेता संजय सिंह को लेकर MPMLA की स्पेशल कोर्ट सख्त हो गई है. वर्ष 2021 में चुनाव आचार संहिता और महामारी अधिनियम के उल्लंघन मामले में वारंट के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचने पर MPMLA मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संजय सिंह के विरुद्ध जमानतीय वारंट के आदेश दिए हैं. मामला जिले के बंधुआकला थाने का है.
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने एफआईआर लिखाई थी. आरोप लगाया कि दिन में करीब 3.30 बजे हसनपुर गांव में सांसद संजय सिंह अपनी पार्टी की जिपं सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे. जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी. उनके साथ 50-60 लोग और भी थे. उनके इस कृत्य से महामारी अधिनियम व अन्य कानूनों का उल्लंघन हुआ है. विवेचना के बाद पुलिस ने मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील व अजय सभी निवासी हसनपुर को आरोपी बनाकर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा.
इस मामले में अन्य आरोपितों ने जमानत करवा ली है, लेकिन सांसद संजय सिंह न्यायलय में उपस्थित नहीं हुए. पूर्व में कई पेशी से गायब रहने के बाद वे आज भी हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने उनके विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी कर दिया है. अगली पेशी 29 जून को है. लोक अभियोजक के मुताबिक अगर अगली तिथि को भी आप नेता पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जा सकता है.