नई दिल्ली: आज के समय में आधार कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है. स्कूल में एडमिशन से लेकर बैंक में अकाउंट ओपन करने तक हर जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है. आज आधार कार्ड का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी किया जाता है. हालांकि, कई बार इसका गलत उपयोग करने पर आपको कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
अगर कोई शख्स आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसे जेल की सजा हो सकती है. साथ उसे भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. UIDAI के अनुसार अगर कोई शख्स आधार कार्ड से संबंधित डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक जानकारी में छेड़छाड़ करता है या उसे बदलता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है.
तीन साल तक की जेल
बता दें कि आधार एक्ट 2016 के तहत डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक जानकारी में छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध हैं. अगर कोई शख्स इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसको तीन साल तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
किन गलतियों पर मिलती है सजा?
रजिस्ट्रेशन के समय गलत डेमोग्राफी या बायोमेट्रिक जानकारी देना कानूनी अपराध है. ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है. इसके अलावा आधार नंबर होल्डर की डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक जानकारी को बदलकर या बदलने का प्रयास करके आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाना भी एक अपराध है. अगर कोई शख्स किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए अधिकृत एजेंसी होने का दिखावा तो उसे अपराध माना जाता है.
नामांकन/प्रमाणीकरण के दौरान एकत्र की गई जानकारी को जानबूझकर किसी अनधिकृत व्यक्ति को प्रेषित/प्रकट करना या इस अधिनियम के तहत किसी समझौते या व्यवस्था का उल्लंघन करना एक अपराध है. इन अपराधों के करने पर आपको 3 साल की सजा और 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
अनुरोध करने वाली संस्था या ऑफलाइन वेरिफिकेशन वाली संस्था द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जानकारी का अनधिकृत उपयोग करने पर भी 3 साल तक की कैद या 10,000/- रुपये तक का जुर्माना या किसी कंपनी के मामले में 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
सजा से कैसे रहें दूर?
आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल आपको कानूनी दंड भुगतने पर मजबूर कर सकता है. इसलिए जरूरी है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पूरी सावधानी के साथ करें और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें और ऊपर बताए कृत्य करने से बचें.
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