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दिल्ली में पेट्रोल की 15 साल और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों पर लगी रोक

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ते ही सरकार ने लागू किया ग्रैप-2 नियम. लोगों से गाड़ी कम निकालने की अपील.

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया. सरकार ने सख्त की पाबंदिया.
दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया. सरकार ने सख्त की पाबंदिया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 21, 2024, 8:15 PM IST

Updated : Oct 22, 2024, 11:21 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रैप 2 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया गया है. यानी अब 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चल सकेंगे. नया नियम 22 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से प्रभावी होगा. इसके तहत पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया जाएगा. सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही ग्रैप 1 में जो भी काम हो रहे थे वह होते रहेंगे और पाबंदियां भी जारी रहेगी.

दीपावली से पहले एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगा है. सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया. प्रदूषण की रोकथाम के लिए सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने ग्रैप 2 लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत प्रमुख रूप से निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में वृद्धि की जाएगी. इस कदम का उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग को कम करना है.

इसके साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की अतिरिक्त फ्लीट की तैनाती की जाएगी. इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. वहीं, मेट्रो सेवाओं को बढ़ाकर अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित किया जाएगा. जिससे लोग निजी वाहन लेकर कम निकलें और सड़कों पर जाम न लगे. दिल्ली सरकार का मानना है कि इन उपायों से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही होटलों पर लकड़ी वाले तंदूर जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

ये पाबंदियां लागू

  1. 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के चलाने पर रोक रहेगी. चेकिंग अभियान चलाया जाएगा.
  2. कूड़ा जलाने (बायोमास बर्निंग) पर प्रतिबंध है, अभियान चलाकर कूड़ा जलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
  3. होटलों, ढाबों में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध है, उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

लोगों से अपील

  1. वाहनों के इंजन की ट्यूनिंग करवाएं और टायर का प्रेशर ठीक रखें और पीयूसी सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं.
  2. इलेक्ट्रिक व हाईब्रीड वाहन का ज्यादा प्रयोग करें, लालबत्ती होने पर वाहन को बंद रखें.
  3. कूड़ा न जलाएं और खुले में कूड़ा न फेकें, ग्रीन दिल्ली एप व समीर एप पर प्रदूषण से जुड़ी शिकायत करें.
  4. ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें जिससे प्रदूषण न हो.

यह भी पढ़ेंः Delhi: पटाखों पर बैन रहेगा जारी, हाईकोर्ट ने पटाखों की बिक्री की अनुमति देने से किया इनकार

यह भी पढ़ेंः Delhi: यमुना के पानी से जहरीले झाग हटाने के लिए किए 6,856 करोड़ खर्च, फिर भी यमुना मैली

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रैप 2 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया गया है. यानी अब 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चल सकेंगे. नया नियम 22 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से प्रभावी होगा. इसके तहत पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया जाएगा. सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही ग्रैप 1 में जो भी काम हो रहे थे वह होते रहेंगे और पाबंदियां भी जारी रहेगी.

दीपावली से पहले एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगा है. सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया. प्रदूषण की रोकथाम के लिए सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने ग्रैप 2 लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत प्रमुख रूप से निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में वृद्धि की जाएगी. इस कदम का उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग को कम करना है.

इसके साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की अतिरिक्त फ्लीट की तैनाती की जाएगी. इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. वहीं, मेट्रो सेवाओं को बढ़ाकर अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित किया जाएगा. जिससे लोग निजी वाहन लेकर कम निकलें और सड़कों पर जाम न लगे. दिल्ली सरकार का मानना है कि इन उपायों से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही होटलों पर लकड़ी वाले तंदूर जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

ये पाबंदियां लागू

  1. 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के चलाने पर रोक रहेगी. चेकिंग अभियान चलाया जाएगा.
  2. कूड़ा जलाने (बायोमास बर्निंग) पर प्रतिबंध है, अभियान चलाकर कूड़ा जलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
  3. होटलों, ढाबों में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध है, उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

लोगों से अपील

  1. वाहनों के इंजन की ट्यूनिंग करवाएं और टायर का प्रेशर ठीक रखें और पीयूसी सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं.
  2. इलेक्ट्रिक व हाईब्रीड वाहन का ज्यादा प्रयोग करें, लालबत्ती होने पर वाहन को बंद रखें.
  3. कूड़ा न जलाएं और खुले में कूड़ा न फेकें, ग्रीन दिल्ली एप व समीर एप पर प्रदूषण से जुड़ी शिकायत करें.
  4. ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें जिससे प्रदूषण न हो.

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Last Updated : Oct 22, 2024, 11:21 AM IST
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