उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

पत्नी को जहर देकर मारने का मामला, कोर्ट ने हत्यारे पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

court sentenced guilty husband Uttarkashi महिला की हत्या के मामले में उत्तरकाशी कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी ने अपनी पत्नी के साथ पहले मारपीट की थी, फिर उसे जहर दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. मामला साल 2018 का है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 6, 2023, 8:48 PM IST

उत्तरकाशी: पत्नी को जहर देकर मौत के घाट उतारने वाले पति को उत्तरकाशी के जिला न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर कोर्ट ने 1.5 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

विशेष लोक अभियोजक पूनम सिंह ने बताया कि यह मामला 31 अक्तूबर 2018 का है. विकासखंड मोरी के सांद्रा गांव निवासी यशपाल चौहान ने पत्नी कविता से मारपीट की और फिर उसे जहर दे दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ी गई. इसके बाद यशपाल चौहान ने कविता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद यशपाल चौहान अपनी पत्नी कविता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला लेकर गया, लेकिन यहां भी डॉक्टरों ने उसे भर्ती नहीं किया और हायर सेंटर रेफर कर दिया.
पढ़ें-अवैध संबंधों का 'एग्जिट प्लान', देवरों के साथ रची हत्या की साजिश, पति ने तीनों को भिजवाया जेल

इस दौरान कविता ने बीच रास्ते मसूरी में ही दम तोड़ दिया. यशपाल चौहान ने कविता की मौत की जानकारी उसके मायके वालों को नहीं दी, बल्कि उसके शव को टैक्सी में रखकर दो दिनों तक देहरादून में घूमाता रहा. ट्रैक्सी ड्राइवर ने डरकर घटना की सूचना पुलिस को देकर गाड़ी रायपुर थाने में खड़ी कर दी.

वहीं कविता के भाई की ओर से मोरी थाने में तहरीर दर्ज होते ही एक सितंबर 2018 को हत्यारोपी पति को देहरादून से गिरफ्तार किया गया. बाद में मृतका के शव की पीएम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान व एफएसएल(फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि हुई.

विशेष लोक अभियोजक पूनम सिंह ने बताया कि इस मामले में उनकी ओर से 15 गवाह सहित पीएम व एफएसएल रिपोर्ट आदि कोर्ट में पेश की गई, जिसके आधार पर बुधवार को जिला न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह ने हत्यारोपी पति को दोषी मनाते हुए सजा सुनाई. दोषी पति ने अपने बचाव में पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक न होने और खेती के लिए रखा कीटनाशक पीने की बात कही थी. साथ ही अपने दो बच्चों से भी कोर्ट में इसी तरह का बयान दिलवाया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details