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शराब व्यापारियों ने नई आबकारी नीति को बताया फेल, हाईकोर्ट में दायर की याचिका

आबकारी अनुज्ञापी संघर्ष समिति ने राज्य सरकार की आबकारी नीति को फेल बताया. साथ ही आबकारी नीति का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है.

समिति ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका.

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Published : Jun 21, 2019, 9:05 PM IST

Updated : Jun 21, 2019, 10:12 PM IST

खटीमा: राज्य के शराब व्यापारियों की समिति ने राज्य की आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं. साथ ही आबकारी नीति को पूरी तरह से फेल बताया. समिति ने आरोप लगाया कि प्रदेश की आबकारी नीति ने छोटे शराब व्यापारियों को बर्बादी की कगार पर ला दिया है. साथ ही समिति ने सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

समिति ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका.

राज्य के शराब व्यवसायियों की समिति आबकारी अनुज्ञापी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने खटीमा में राज्य सरकार की आबकारी नीति को फेल बताते हुए सिंडीकेट को लाभ पहुंचाने और स्थानीय कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया.

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समिति संरक्षक सुरेंद्र नाहर ने बताया कि राज्य में बीजेपी सरकार आने के बाद सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य नई आबकारी नीति बनाई थी. इस नीति के तहत स्थानीय युवाओं को शराब की दुकानों के ठेके देने में प्रमुखता देने की बात कही गई थी. सरकार पर भरोसा कर स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर राज्य की आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों की बोली लगाकर दुकानें आवंटित करवाईं. इसके बाद शराब की दुकानों के अधिभार काफी बढ़ा देने से नये शराब अनुज्ञापियों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं, आबकारी विभाग ने बचे हुए समय के लिए अन्य अनुज्ञापियों को 50 प्रतिशत तक अधिभार कम कर दुकानें आवंटित कर दीं और दुकान छोड़ने वाले अनुज्ञापियों की बाकी 50 प्रतिशत अधिभार की आरसी काट दी. साथ ही आंकड़ों में आबकारी विभाग को भारी मुनाफा दिखा दिया गया.

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समिति संरक्षक ने बताया कि राज्य के युवा जो भारी मुनाफे की आस मे शराब की दुकानें लिए हुए थे, वो लाखों के कर्जदार हो गए हैं. साथ ही राजस्व विभाग के कर्मचारी आबकारी विभाग की आरसी का पैसा वसूलने के लिए उनके घरों के चक्कर काट रहे हैं. इस साल अभी तक 234 शराब की दुकानें पूरे राज्य में रिक्त पड़ी हैं. वहीं, आबकारी विभाग 35 प्रतिशत अधिभार कम करके आवंटित किये जाने की तैयारी में है.

Last Updated : Jun 21, 2019, 10:12 PM IST

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