काशीपुर: युवती हत्या मामले में कोर्ट ने युवती की मां और भाई को दोषी करार दिया है. वहीं मामले में एक अन्य भाई को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. युवती की हत्या मामले में कोर्ट 12 मार्च को दोषी मां और भाई को सजा सुनाएगी.
आपको बता दें कि मामले में मृतका की बहन द्वारा काशीपुर कोतवाली में 23 मई 2015 को तहरीर दिया गया था. मृतका की बहन ने अपनी मां और दो भाई आरिफ और नाजिम पर साहिबा की हत्या करने का आरोप लगाया था. मामले में शिकायत पर पुलिस ने मृतिका के घर में खुदाई की जहां मिट्टी के अंदर से उसकी सड़ी गली लाश मिली थी.
मामले में मृतका की बहन ने बताया था कि 9 मई 2015 को उसकी छोटी बहन शबाना उसके पास हल्द्वानी रहने आई थी, जिसे छोड़ने के लिए जब वह अपने मायके गई तो उसने अपनी छोटी बहन साहिबा को नहीं देखा. परिवार वालों से जब उसने साहिबा के बारे में पूछा तो उनलोगों ने कहा कि वह घर से चली गई है. इसके बाद वह 23 मई 2015 को दोबारा मायके आई, लेकिन उसने अपनी बहन साहिबा को नहीं देखा तो उसे शक हुआ.