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पति को मृत दिखाकर डकारी विधवा पेंशन, अब महिला और बेटी के खिलाफ केस दर्ज

काशीपुर में एक महिला खैरुलनिशा ने जीवित पति को मृत दिखा कर खुद को विधवा घोषित कर दिया. ये सब कारनामा महिला ने अपने बेटी के साथ विधवा पेंशन डकारने के लिए किया. इतना ही नहीं महिला साल 2013 से विधवा पेंशन का लाभ ले रही थी. अब कोर्ट के आदेश पर महिला और उसकी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

widow pension by showing her husband dead
विधवा पेंशन

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Published : Aug 28, 2022, 7:42 PM IST

काशीपुरःउधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जी हां, यहां एक महिला ने अपने पति को मृत दिखाकर विधवा पेंशन डकार ली. महिला ने कूट रचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मदद से विधवा पेंशन ले ली. अब कोर्ट के आदेश पर आरोपी महिला और उसकी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

दरअसल, काशीपुर के मोहल्ला काजीबाग निवासी उबेदुर्रहमान अंसारी ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक प्रार्थना पत्र भेजा. जिसमें उबेदुर्रहमान ने बताया कि खैरुलनिशा पत्नी मोहम्मद इकबाल और उनकी बेटी अंजुम इकबाल मोहल्ला कटोराताल काशीपुर की रहने वाली हैं. खैरूलनिशा ने अपने पति मोहम्मद इकबाल को मृत दिखाया और खुद को विधवा बताकर विधवा पेंशन का ऑनलाइन फार्म भरा. जो कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से स्वीकार भी हो गया.

विधवा पेंशन के नाम पर फर्जीवाड़ा.

उबेदुर्रहमान ने बताया कि खैरुलनिशा की बेटी अंजुम इकबाल कंप्यूटर की अच्छी जानकार है. खैरुलनिशा ने अपनी बेटी अंजुम इकबाल के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और अपने हक में विधवा पेंशन स्वीकृत कराई. जबकि, खैरुलनिशा का पति मोहम्मद इकबाल आज भी जीवित है, लेकिन महिला ने अपने पति को मृत घोषित कर विधवा पेंशन (Widow Pension) कर्मचारियों से मिलकर स्वीकृत करा ली. खैरुलनिशा साल 2013 से विधवा पेंशन (widow pension by showing her husband dead) ले रही है और खैरुलनिशा ने विधवा पेंशन का पुनः सत्यापन 17 जुलाई 2018 को कराया.

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उबेदुर्रहमान ने कहा कि मोहम्मद इकबाल जीवित है. खैरुलनिशा का यह कृत्य एक अपराधिक कृत्य है. जानबूझकर जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर विधवा पेंशन लेना एक गंभीर अपराध है, जिसमें उत्तराखंड सरकार को आर्थिक क्षति हो रही है और पात्र लोगों का हक मारा जा रहा है. उबेदुर्रहमान ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information) में खैरुलनिशा का विधवा पेंशन फार्म (khairulnisha Pension Case), विधवा पेंशन सत्यापन फार्म, आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं.

उन्होंने इसकी शिकायत कटोराताल पुलिस चौकी, थानाध्यक्ष काशीपुर और एसएसपी उधम सिंह नगर से की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश के बाद आज पुलिस ने खैरूलनिशा और उसकी बेटी अंजुम इकबाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (IPC Section 420) के तहत मुकदमा पंजीकृत (Case filed Against woman and her Daughter) कर जांच शुरू कर दी है.

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