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जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, कई गंभीर आरोप

फिलहाल, इस मामले में अभी किसी की भी गिरफ्तार नहीं हुई है, लेकिन नाबालिग की जबरन शादी कराने और रेप का आरोप में बीजेपी नेता समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है.

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Published : Sep 9, 2020, 10:47 PM IST

Updated : Sep 9, 2020, 10:54 PM IST

रुद्रपुर: बीजेपी विधायक महेश नेगी के यौन शोषण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उधम सिंह नगर जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने बीजेपी की किरकिरी करा दी है. ताजा मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग लड़की की शादी कराने, दुष्कर्म, डकैती और अपहरण के आरोप में बीजेपी नेता व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

जानकारी देते हुए थाना प्रभारी

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में दिनेशपुर निवासी एक महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र लिखा था. महिला का आरोप है कि बीते 17 जून की रात को भटबोझ लच्छी गांव निवासी अर्जुन सिंह अपने रिश्तेदार (रंजीत और गुमान सिंह) समेत अन्य दो लोगों के साथ उसके घर आया था. इस दौरान सभी लोग उसकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले गए थे, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी. महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी तो आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को सुबह करीब चार बजे घर छोड़ गए थे. इस दौरान उन्होंने घरवालों को जान से मारने की धमकी भी दी थी. महिला ने इस सभी पर जबरन बेटी की शादी करवाने का आरोप लगाया है.

पढ़ें-महेश नेगी यौन शोषण केस: पीड़िता के पति की हो सकती है गिरफ्तारी

इस पत्र में महिला ने लिखा था कि 22 जून को फिर से आरोपी युवक के कई जानने वाले दोबारा उसके घर आए और उनके साथ मारपीट की. इस दौरान उन्होंने नाबालिग लड़की को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने शोर मचा दिया. भीड़ को आता देख सभी आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए. अगले दिन इस पूरे मामले को लेकर पंचायत बैठाई गई.

महिला ने उधम सिंह नगर एसएसपी सहित गृह सचिव और महिला आयोग को इस मामले में पत्र लिखा था. जिसके बाद महिला की शिकायत पर एसएसपी ने सीओ बाजपुर को जांच सौंपी थी.

एसओ दिनेशपुर अशोक कुमार ने बताया कि महिला के आरोप जांच में प्रथम दृष्टया सही पाए गये हैं. जिस लड़के के शादी हुई है उसके परिवार के लोग और स्थानीय लोगों के अलावा जनप्रतिनिधि जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास के खिलाफ आईपीसी का धारा 363, 366, 376, 452, 504, 506, 380, 323 सहित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 6, बाल विवाह निषेद अधिनियम 9, बाल विवाह निषेध अधिनियम 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. त्रिनाथ विश्वास थाना दिनेशपुर का हिस्ट्रीशीटर भी है.

Last Updated : Sep 9, 2020, 10:54 PM IST

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