रुद्रप्रयागः केदारघाटी से संचालित हेलीकॉप्टर सेवा में धोखाधड़ी के मामले में हेरिटेज एविएशन के स्वामी रोहित माथुर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है. एविएशन स्वामी रोहित पर पिछले साल का मामला चल रहा है, जिससे वह बार-बार बचता आ रहा था. मगर न्यायालय ने मामले में कड़ा रूख अपनाया. मामला सेशन कोर्ट ऊखीमठ में चल रहा है.
गौरतलब है कि रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी एसके अग्रवाल ने 26 मई 2018 को शेरसी से केदारनाथ के लिए गौरी ट्रैवल्स हरिद्वार के माध्यम से हैरिटेज एविएशन कपंनी की ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी. जब तय तारीख पर अग्रवाल शेरसी हेलीपैड पहुंचे, तो हैरिटेज कंपनी ने टिकट अपनी कंपनी का होने से इनकार कर दिया, साथ ही कहा कि बुक किया हुआ टिकट उनकी कंपनी का नहीं है. जिससे अग्रवाल हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जा पाए.
पीड़ित ने 28 मई को सोनप्रयाग थाने में पुलिस को तहरीर दी थी. पुलिस ने गौरी ट्रैवल्स हरिद्वार से पूछताछ की. पुलिस जांच में कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी. पुलिस ने एजेंट और कंपनी मालिक रोहित माथुर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद पुलिस ने माथुर के दिल्ली स्थित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वो गिरफ्तारी से बचता रहा, जिसके चलते उसके खिलाफ गैर जमानती वांरट भी जारी किया गया.