पौड़ी: जनपद में मिस ब्रांड के साथ ही लगातार एक्सपायरी डेट का सामान बेचे जाने की खबरें सामने आ रही हैं. ताजा मामला कोटद्वार से सामने आया है, जहां एक बिस्कुट कंपनी अनमोल पर मिथ्या छाप (मिस ब्रांड) लगाकर बेचने की शिकायत मिली है. मामले की छानबीन और खाद्य विभाग ने सैंपलिंग के बाद पदार्थों की गुणवत्ता जांची. जिसमें बिस्कुट की गुणवत्ता खराब पाई गई. जिसके बाद कंपनी पर एक लाख, बिस्कुट विक्रेता और थोक विक्रेता पर 40-40 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
पौड़ी अपर जिलाधिकारी शिव कुमार बर्नवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख बिस्कुट निर्माता कंपनी अनमोल पर मिथ्या छाप (मिस ब्रांड) लगाकर उत्पाद बेचने का मामला सामने आया है. उन्होंने बताया कि कोटद्वार में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से बिस्किट गुणवत्ता की जांच के लिए सैम्पल लिए गए थे. सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पौड़ी अपर जिलाधिकारी की अदालत ने बिस्कुट निर्माता कंपनी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का दोषी पाया. जिसके बाद अदालत ने मिथ्या छाप बिस्किट निर्माता कंपनी, विक्रेता व थोक विक्रेता पर 1.80 का जुर्माना लगाया. जिसे 15 दिनों के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गये हैं.
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