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आबकारी विभाग हुआ सख्त, राजस्व जमा नहीं किया तो 7 शराब की दुकानों का होगा लाइसेंस निरस्त

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कुछ शराब कारोबारियों की मनमानी जारी है. आबकारी विभाग की कई हिदायतों के बाद शराब कारोबारियों अपना राजस्व जमा नहीं करा रहे है. ऐसे में आबकारी विभाग सात शराब की दुकानों के मालिकों को आखिर नोटिस देना जा रहा है. यदि इसके बाद उन्होंने बकाया राजस्व जमा नहीं किया तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा.

Excise department
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Published : Oct 19, 2022, 7:00 PM IST

पौड़ी: शराब की दुकानों का राजस्व जमा नहीं करने पर आबकारी विभाग अब सख्त हो गया है. आबकारी विभगा ने जिले की 7 शराब की दुकान स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी किए है. आबकारी अधिकारी ने बताया कि 2 नवंबर तक इन दुकान स्वामियों द्वारा बकाया राजस्व जमा नहीं किया गया तो इन दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा.

पौड़ी के आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने बताया कि जिले की बिलखेत, अगरोड़ा, लैंसडाउन, डाडामंडी, कोटद्वार-2 दुर्गापुरी, सतपुली एवं रेलवे स्टेशन कोटद्वार में स्थित शराब दुकान स्वामियों द्वारा बीते जून से राजस्व जमा नहीं किया है. डीएम विजय कुमार जोगदंडे के निर्देश पर इन दुकान स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी किए गए है.
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उन्होंने बताया कि इन दुकान स्वामियों द्वारा 30 अक्टूबर तक बकाया राजस्व जमा नहीं किया गया तो तीन 31 अक्टूबर से तीन दिन के लिए इन दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा. 2 नंवबर तक भी इन दुकान स्वामियों द्वारा बकाया राजस्व जमा नहीं करने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और संबंधितों से भूराजस्व की तरह वसूली की जाएगी.

किस दुकान से कितनी वसूली: आबकारी विभाग के अनुसार सर्वाधिक कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर 4.43 करोड़, कोटद्वार-2 दुर्गापुरी 2.27 करोड़, डाडामंडी की दुकान पर करीब 29 लाख, लैंसडॉउन 93 लाख, सतपुली 1.70 करोड़, बिलखेत में 51.73 लाख और अगरोड़ में 78 लाख रुपए बकाया है.

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