पौड़ी: लैंसडाउन थाने के अंतर्गत दुराचार के दो साल पुराने प्रकरण में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 6 साल की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने ये फैसला सुनाया, साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
जिला न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता बिजेंद्र सिंह रावत जानकारी देते हुए बताया कि लैंसडाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 18 जनवरी 2020 का दुराचार का एक मामला कोर्ट में आया था. जहां लैंसडाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही युवक मोनू उर्फ चीना (25) ने एक गांव में अपनी बुआ की शादी में आयी 4 वर्षीय नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था. घटना परिजनों को तब पता चली, जब नाबालिग काफी देर तक दिखाई नहीं दी. परिजनों ने काफी ढूंढ़-खोज की, लेकिन नाबालिग का कहीं कोई पता नहीं चला. इस पर पिता ने 18 जनवरी की दोपहर पुलिस को सूचना दी.