पौड़ी: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी की ओर से गुजरात की एक कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
न्याय निर्णायक अधिकारी पौड़ी की ओर से बताया गया है कि साल 2017 में इनके विरुद्ध वाद दर्ज किया गया था, जिसके बाद इन्हें समय-समय पर नोटिस भी प्रेषित किए गए. नोटिस का जवाब ना देने पर कंपनी पर अनियमितता पाए जाने के कारण 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही विक्रेता पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.