देहरादून: ढकरानी गांव के ग्राम प्रधान को उसका चार्ज नहीं देने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिलाधिकारी आर राजेश कुमार को तलब किया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिलाधिकारी को ढकरानी गांव के ग्राम प्रधान को चार्ज देने के आदेश दिए थे, लेकिन देहरादून जिलाधिकारी ने कोर्ट के आदेश को पालन नहीं किया. ऐसे में ग्राम प्रधान की तरफ से उत्तराखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.
कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जिला अधिकारी देहरादून से 17 दिसम्बर तक कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शपथ पत्र पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई. मामले के अनुसार ग्राम ढकरानी विकासनगर जिला देहरादून की ग्राम प्रधान जाहिरा बेगम ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व में कोर्ट ने उन्हें बहाल कर शीघ्र चार्ज देने के आदेश जिला अधिकारी देहरादून को आदेश दिए थे. बावजूद इसके जिला अधिकारी द्वारा चार्ज यह कहकर नहीं दिया गया कि सरकार ने इस मामले में माननीय उच्च न्यायलय में स्पेशल अपील दायर की है.