नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के मातली गांव में आईटीबीपी (भारत तिब्बत सीमा पुलिस) की ओर से ग्रामीणों का मंदिर, स्कूल और घाट जाने का रास्त बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य व केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2024 को होगी.
मामले के अनुसार उत्तरकाशी के मातली गांव के रामलाल नौटियाल, परवीन नौटियाल, विनोद प्रकाश नौटियाल, वाचस्पति नौटियाल और राम किशन नौटियाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ग्राम की कृषि भूमि का आईटीबीपी ने अपने कैंप, ऑफिस व स्टाफ क्वाटर बनाने के लिए अधिग्रहण किया था. साथ में उनके बीच यह समझौता हुआ था कि उनके लिए मंदिर, स्कूल व घाट जाने का रास्ता बनाया जाएगा, जिसमें आईटीबीओई की कोई रोकटोक नहीं होगी.
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