नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले हल्द्वानी शहर में 20 बड़े कारोबारियों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर उसमें दुकानें बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल और उप जिलाधिकारी हल्द्वानी से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम 1958 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने या उसे ध्वस्त करने से पूर्व अतिक्रमणकारियों को समय दिया जाए.
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी (लोकेश नेगी) ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि हल्द्वानी में 2017 में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग न होने पर कार्रवाई की गई. परन्तु इतने वर्षों बाद भी उनमें पार्किंग की सुविधा नहीं बनाई गई. यहां तक की दुर्गा सिटी सेंटर में पार्किंग के स्थान पर दुकानें बनाई गई और बिग बाजार का व्यावसायिक मानचित्र पास नहीं है. इसके साथ ही हल्द्वानी में व्यावसायिक कांप्लेक्सों में पार्किंग व्यवस्था नहीं है और कई लोगों ने सार्वजनिक संम्पत्ति में अतिक्रमण किया है.
पढ़ें-उत्तराखंड हाईकोर्ट का शीत अवकाश घोषित, अब 14 फरवरी खुलेगा कोर्ट