नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हरिद्वार इकबालपुर चीनी मिल (Haridwar Iqbalpur Sugar Mill) मालिक द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान (Payment to sugarcane farmers) नहीं करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की. मामले के अनुसार चीनी मिल ने 2017-2018 और 2018-2019 में किसानों के करोड़ों रुपये बकाये का भुगतान नहीं (Crores of rupees dues of farmers not paid) किया है. मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को खाते में जमा 60 करोड़ रुपये से किसानों के बकाये का भुगतान करने के आदेश दिए.
जनहित याचिका पर सुनवाई (Public interest litigation hearing) के दौरान चीनी मिल की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में खोले गए खाते में ₹60 करोड़ जमा किए जा चुके हैं. जिसमें 50 प्रतिशत गन्ना किसानों को और शेष बैकों का लोन चुकाने के लिए रकम जमा कर दिया है. कंपनी ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि नेशनल हाईवे ऑथिरिटी की तरफ से जो, जमीन अधिग्रहण किया गया है. उसका मुआवजा दिया जाना है. यह भुगतान इस जमा रकम से कर दिया जाए.
हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा कोर्ट में पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तारीख दी है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश बिपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई.