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दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति घोटाला मामले में सुनवाई, HC ने जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने के दिए निर्देश - nainital high court update news

दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति घोटाला मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सहकारी समिति को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर सभी जमाकर्ताओं के रुपये लौटाने के निर्देश दिए है.

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दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति घोटाला मामले में सुनवाई

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Published : Mar 22, 2023, 8:09 PM IST

Updated : Mar 22, 2023, 8:27 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति में 3 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाला मामले में सुनवाई की. मामले में अकरम अली की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सहकारी समिति को 2 सप्ताह के भीतर सभी जमाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी जमा पूंजी लौटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने कॉपरेटिव सोसायटी और राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन कराने के आदेश जारी किए हैं.

मामले में काशीपुर निवासी अकरम अली ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया था. जिसमें उन्होंने कहा कि दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति ने 2092 जमाकर्ताओं की लिस्ट जारी की है. जिसमें से 53 जमाकर्ताओं ने अपना पैसा समिति से वापस लिया है. जबकि कोर्ट ने पूर्व में सहकारी समिति को सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी उनका पैसा वापस करने के निर्देश जारी किए थे.
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बावजूद इसके सहकारी समिति द्वारा कोरोना काल के दौरान न्यूज पेपर के माध्यम से सूचना प्रसारित की गई. जिसकी वजह से जमाकर्ताओं को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी. क्योंकि कोरोना काल के दौरान उन्होंने पेपर नहीं लिया था. समिति द्वारा पेपर में न्यूज प्रकाशित करना सहकारी समिति की लापरवाही को दर्शाता है. उसके बाद समिति ने किसी को कोई नोटिस जारी नहीं किया. इसलिए दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की.

जिसके बाद अकरम अली की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सहकारी समिति को 2 हफ्ते के अंदर सभी जमाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनके रुपये लौटाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और कॉपरेटिव सोसायटी को आदेश का सही से पालन कराने के आदेश दिए.

Last Updated : Mar 22, 2023, 8:27 PM IST

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