नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के रामनगर में उदयपुरी चोपड़ा में संचालित बालाजी स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने स्टोन क्रशर के संचालन पर लगी रोक को आगे बढ़ाते हुए सरकार, पीसीबी (प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड) सहित अन्य पक्षकारों से छह सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद हो होगी.
मामले के अनुसार रामनगर के समाजिक कार्यकर्ता अजीत सिंह ने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. जनहित याचिका में अजीत सिंह ने कोर्ट को बताया था कि सरकार में साल 2021 में रामनगर के उदयपुरी चोपड़ा में बालाजी स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दी थी. समाजिक कार्यकर्ता अजीत सिंह का कहना है कि यह स्टोन क्रशर पीसीबी के मानकों को ताक में रखकर स्थापित किया गया.
पढ़ें-HC On Plastic Waste: हाईकोर्ट ने पूछा- आदेश पर कितना हुआ अमल? काम नहीं पेपरबाजी कर रहे अधिकारी