नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तराखंड अपर सिविल सेवा (डिप्टी कलेक्टर) की परीक्षा में उम्र के आधार पर बाहर हो रहे चार अभ्यर्थियों के मामले पर सुनवाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि चारों अभ्यर्थियों के फार्म तीन दिन के भीतर जमा करवाएं और उनको परीक्षा में प्रतिभाग करने का मौका दें. जबकि, मंगलवार को फार्म जमा करने की अंतिम तिथि है.
मामले के मुताबिक, हितेश नौटियाल, गुलफाम अली, अनूप कुमार तिवारी और हरेंद्र सिंह रावत ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर कहा है कि उत्तराखंड अपर सिविल सेवा (डिप्टी कलेक्टर) की परीक्षा के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है. इसमें फार्म भरने की अधिकतम उम्र 42 साल रखी हुई है. फार्म भरने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2021 है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे इस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र 45 साल हो चुकी है.