नैनीतालःप्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप में जेल में बंद तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गीताराम नौटियाल को जमानत दे दी है. घोटाले के आरोप में नौटियाल 1 नवंबर 2019 से जेल में बंद हैं. एसआईटी द्वारा पूछताछ के बाद गीताराम नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था.
नौटियाल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर कहा था कि सरकार द्वारा 2006 और 2009 के शासनादेश के आधार पर उनको 2012 में छात्रवृत्ति देने को कहा था. उसी के आधार पर उन्होंने छात्रवृत्ति आवंटित की और उन्होंने कभी भी सरकारी धन का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं किया. छात्रवृत्ति का जो भी रुपया आया उनके द्वारा संबंधित संस्थानों को भुगतान किया गया. वहीं, मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश चंद्र खुल्बे की एकल पीठ ने पूर्व में छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपियों को दी गई जमानत को आधार मानते हुए जमानत दे दी.