नैनीतालः प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को अपनी शिकायतों के लिए बार-बार कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इसके लिए हर जिले में मेंटेनेंस अधिकारी तैनात रहेंगे. जो वरिष्ठ नागरिकों की समस्या का 1 महीने के भीतर निस्तारण करेंगे. वहीं, अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ नागरिकों की समस्या का निस्तारण नहीं होने पर डीएम स्तर के अपीलीय अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत पर सुनवाई करेंगे.
गौर हो कि, केंद्र सरकार ने 2007 में वरिष्ठ नागरिक मेंटेनेंस वेलफेयर एक्ट का गठन किया था. जिसमें कहा गया था कि सभी राज्य सरकार आदेश के 6 महीने के भीतर अपने राज्य में इस एक्ट के नियम को बनाकर लागू करें. इस एक्ट में एसडीएम स्तर के अधिकारी को मेंटेनेंस अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा था.
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