नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी कोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन करने को कहा है. साथ ही 29 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.
मामले के मुताबिक कुंदन सिंह एवं अन्य 14 ने अवमानना याचिकाएं दायर कर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं में 22 सितंबर 2020 को सरकार को आदेश दिया था कि उनको पेंशन के साथ समस्त रिटायरमेंट के लाभ दिए जाएं. परंतु विभाग ने एक साल बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया.