नैनीताल:उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में लिप्त मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरत पंत व मलिका पंत की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. वहीं, मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने सरकार से 24 दिसम्बर तक जवाब पेश करने को कहा है. ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 दिसम्बर को होगी.
दरअसल, शरत पंत व मलिका पंत ने जमानत याचिका दायर कर कोर्ट में कहा कि वे मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर हैं. परीक्षण और डेटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉर्पोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था. इसके अलावा परीक्षण और डेटा प्रविष्टि का सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया. इन अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षण स्टॉलों ने जो कुछ भी किया गया था, उसे इन्होंने अपनी मंजूरी दे दी. अगर कोई गलत कार्य कर रहा था तो कुंभ मेले के दौरान अधिकारी चुप क्यों रहे?