नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी 1998 बैच के आईएएस आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन व अन्य की अपीलों में सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद श्वेताभ सुमन सहित सभी अन्य तीन लोगों की सजा बरकरार रखी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई.
गौर हो कि 2005 में एक गुमनाम शिकायती पत्र के आधार पर आईएएस आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया गया था. उसके बाद सीबीआई ने आयकर अधिकारी के चौदह ठिकानों पर 2015 में छापा मारा था, तब वे संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे. जांच में सीबीआई ने पाया कि अधिकारी के 337 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति है, यह संपत्ति गाजियाबाद, झारखंड, बिहार व देहरादून में स्थित है. इस संपत्ति को उन्होंने अपनी माता व जीजा के नाम कर रखी थी. उन्होंने अपनी मां गुलाबो देवी के नाम दिल्ली में एक होंडा सिटी कार भी फाइनेंस कराई थी. फाइनेंस कराने में जो दस्तावेज लगाए गए थे, उनमें फोटो अपनी मां की और पेपर किसी अन्य संपत्ति के लगाए गए थे.