उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

बारिश से नैनी झील में जमा हुई शहर की गंदगी, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इन्हें किया तलब - बारिश से नैनी झील में फैली गंदगी

नैनीताल की नैनी झील में गंदगी का अंबार लग गया है. बारिश की वजह से शहर का कचरा नैनी झील में जमा हो गया है. जिसका हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने स्वतः संज्ञान लिया और एसडीएम राहुल साह, नगर पालिका के ईओ आलोक उनियाल और कोतवाल धर्मवीर सोलंकी को कोर्ट में तलब किया. साथ ही नैनी झील में गंदगी पर नाराजगी जाहिर. इसके अलावा कोर्ट ने तीनों से पूरे प्लानिंग के साथ कोर्ट में पेश होने को कहा है.

Garbage in Naini Lake
नैनी झील में गंदगी

By

Published : May 1, 2023, 4:52 PM IST

नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट केन्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नैनीताल में बारिश से नैनी झील में फैली गंदगी का स्वतः संज्ञान लिया है. मामले में आज हाईकोर्ट ने नैनीताल के एसडीएम, नगर पालिका के ईओ और मल्लीताल कोतवाल को तलब किया. साथ ही मामले में झील की सफाई के लिए तीनों लोगों से पूरे प्लान के साथ 3 मई को कोर्ट में पेश होने को आदेश दिया गया है.

दरअसल, नैनीताल में बीते दो दिन से हो जमकर बारिश हो रही है. बारिश के चलते नैनीझील में चारों तरफ खाली बोतलों, कूड़े और थैलियों का अंबार लग गया है. ये कचरा नैनीताल के कैचमेंट के 62 नालों के जरिए नैनी झील तक पहुंचा है. जिसकी वजह से झील पूरी तरह दूषित हो गई है. प्रशासन की ओर से इसकी देखरेख तक नहीं की जा रही है.
ये भी पढ़ेंःनैनी झील को खोखला कर रही कॉमन कार्प मछली! रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे

नैनी झील में कूड़े का अंबार देखकर न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने सरोवर नगरी की स्वच्छता के लिए की जा रही व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए स्वतः संज्ञान लिया. हाईकोर्ट ने नैनीताल के एसडीएम राहुल साह, नैनीताल नगर पालिका के ईओ आलोक उनियाल और कोतवाल धर्मवीर सोलंकी को दोपहर बाद 2 बजे न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया.

वहीं, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने सभी से गंदगी के निस्तारण के लिए किए जाने वाली कार्रवाई और प्लानिंग पूछी, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. जिससे नाराज कोर्ट ने झील को साफ करने के लिए किए जा रहे कार्यों और उपायों के साथ बुधवार को फिर से उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details