नैनीताल:हरिद्वार जेल में सजायाफ्ता कैदी प्रवीण वाल्मीकि द्वारा जेल से ही गिरोह बनाकर रंगदारी एवं जानमाल की धमकी दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपराधी प्रवीण वाल्मीकि को उत्तराखंड की जेल से दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई.
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह ने अपनी सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि रंगदारी मांगने सहित अन्य संगीन अपराधों में जेल में बंद प्रवीण वाल्मीकि ने अपने गुर्गों के जरिए उनसे पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी है. आरोप है कि फिरौती नहीं देने पर उसे जाने से मारने की धमकी दी गई है.
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