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स्लॉटर हाउस मामला: DM के जवाब से हाईकोर्ट नाराज, खुद पेश होने के आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट ने दून में नियम विरुद्ध संचालित हो रहे स्लॉटर हाउस मामले को लेकर डीएम देहरादून को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

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नैनीताल हाईकोर्ट

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Published : Mar 18, 2020, 7:02 PM IST

नैनीताल: देहरादून में नियम विरुद्ध संचालित हो रहे स्लॉटर हाउस के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए देहरादून डीएम को 23 मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. बुधवार को डीएम देहरादून द्वारा हाईकोर्ट में स्लॉटर हाउस मामले में जवाब पेश किया गया. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं.

स्लॉटर हाउस मामला

आपको बता दें कि देहरादून निवासी वरुण सोबती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेशभर के जिलों में जानवरों के आयात को बंद किया जाए, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नियम विरुद्ध चल रहे स्लॉटर हाउस को बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड के सभी जिलों में पशुओं का आयात किया जा रहा है और नियम विरुद्ध तरीके से पशुओं को काटा जा रहा है. जिस पर रोक लगनी चाहिए.

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वहीं याचिकाकर्ता कार्तिके हरि गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद भी दून घाटी में खुलेआम जानवर काटे जा रहे हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि चीन में भी इसी तरह से खुलेआम जानवरों को काटा जा रहा था. जिस वजह से वहां कोरोना वायरस फैला है. अगर समय रहते उत्तराखंड में उचित कदम नहीं उठाए गए तो यहां भी कोई भयंकर बीमारी उत्पन्न हो सकती है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि 500 लीटर से ज्यादा पानी जिन उद्योगों से डिस्चार्ज होता है. वो दून घाटी में स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन दून में रेड कैटेगरी उद्योग स्थापित हो रहे हैं और उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के आदेश का भी पालन नहीं कर रही है.

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