नैनीताल:उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने आज शिवालिक कॉरिडोर को डी-नोटिफाइएड करने के मामले पर सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी की तिथि नियत की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश सजंय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में इस मामले की हुई. आज सुनवाई के दौरान एनएच व राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि एनएच बनने से राज्य के विकास कार्यों में तेजी आएगी और दिल्ली व यूपी जाने के लिए समय अधिक बचेगा इसलिए जनहित याचिका को निरस्त किया जाय या अतंरिम आदेश को निरस्त किया जाय.
मामले के अनुसार, अमित खोलिया व रेनू पॉल ने जनहित याचिकाएं दायर कर कहा है कि 24 नवम्बर 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार करने लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व फारेस्ट को डी-नोटिफाइड करने का निर्णय लिया गया. जिसमें कहा है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के डी-नोटिफाइएड नहीं करने से राज्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही है. लिहाजा, इसे डी-नोटिफाइएड करना अति आवश्यक है.