नैनीताल:देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी में हुए अतिक्रमण का मामला नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच गया है. हाई कोर्ट ने अतिक्रमण के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण और डीएम देहरादून को तीन हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, इस मामले को लेकर देहरादून निवासी नवनिर्वाचित राजपुर क्षेत्र की पार्षद उर्मिला थापा ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि लोगों ने रिस्पना और बिंदल नदी के किनारे अतिक्रमण कर रखा है. साथ ही नदी में बने चाल-खाल पर भी अतिक्रमण हो रखा है, जिससे आने वाले समय मे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है.