नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार तहसीलदार शालिनी मौर्या का ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर बसपा प्रत्याशी चरण सिंह की याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने कहा तहसीलदार पर चुनाव में पक्षपात किए जाने की आशंका के आधार पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया.
बसपा प्रत्याशी को हाईकोर्ट से झटका, तहसीलदार के ट्रांसफर से किया इनकार
हरिद्वार से बसपा प्रत्याशी चरण सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले में हाईकोर्ट ने कहा हरिद्वार तहसीलदार पर चुनाव में पक्षपात किए जाने की आशंका के आधार पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.
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याचिकाकर्ता ने बताया कि वह काफी समय से हरिद्वार मुख्य तहसील के तहसीलदार का स्थांतरण की मांग कर रहे हैं. अभी शालिनी मौर्या सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं और उनके इस पद पर रहते निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने में आशंका है. इसलिए उन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए. वहीं, कोर्ट ने कहा तहसीलदार के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं और केवल आशंकाओं के आधार पर उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. इसलिए याचिका विचारणीय नहीं है.