उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

उधमसिंह नगर में 600 करोड़ रुपए के चावल घोटाले केस में HC सख्त, सरकार समेत अन्य से जवाब तलब - चावल घोटाला उत्तराखंड

Uttarakhand Rice Scam उधम सिंह नगर जिले में करीब 600 करोड़ रुपए के चावल घोटाले मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, खाद्य सचिव, उधम सिंह नगर डीएम समेत कई लोगों से 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने किसानों और बिचौलियों की सांठगांठ से चावल वितरण के साथ राशन की दुकानों में घपला किया था.

Nainital High
नैनीताल हाईकोर्ट

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 11, 2023, 10:22 PM IST

नैनीतालःउधम सिंह नगर जिले में साल 2015 से 17 के बीच खाद्य विभाग की ओर से चावल खरीद में 600 करोड़ रुपए के घोटाले का जिन्न फिर बाहर आ गया है. मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार, खाद्य सचिव, उधम सिंह नगर डीएम, रुद्रपुर एसपी समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है. साथ ही सभी को 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

दरअसल, गरुड़ रीठा निवासी गोपाल वनवासी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2020 में कई दैनिक समाचार पत्रों के जरिए यह घोटाला जनता के सामने लाया गया था. इसकी उन्होंने सूचना खाद्य विभाग से मांगी, लेकिन आरोप है कि विभाग ने उन्हें इसकी सूचना आरटीआई (RTI) में भी उपलब्ध नहीं कराई. सूचना उपलब्ध न कराने पर उन्होंने इसकी प्रथम अपील विभागीय सूचना अधिकारी में की. वहां से भी कोई जवाब न मिलने पर द्वितीय सूचना अपील अधिकारी राज्य सूचना आयोग में की.
ये भी पढ़ेंःहरिद्वार में सरकारी राशन की काला बाजारी! SDM ने राइस मिल पर मारा छापा, 650 कुंतल चावल किया सील

याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले में राज्य सूचना आयोग ने अपील को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार और खाद्य विभाग को निर्देश दिए कि मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाए. सूचना मिलने के बाद उनकी शिकायत पर साल 2020 में एसआईटी में मामले की जांच की. जिसमें घोटाले की पुष्टि हुई, लेकिन सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं, अब मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा है. अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details