नैनीतालःदेहरादून में बिना मास्टर प्लान और पर्यटन प्लान के हो रहे अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर में टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा बिना मास्टर प्लान और पर्यटन प्लान के कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां न की जाएं.
नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे ये सवालःनैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने कोई लैंड यूज के लिए मास्टर प्लान दिया या नहीं? अब मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी. आज सुनवाई के दौरान पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर दून वैली की दशा खराब करने के साथ सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है.
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