नैनीतालःदेहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चाय बागान भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को अग्रिम आदेश तक आगे बढ़ा दी है. साथ ही पूर्व के आदेश पर अभी तक सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की है.
खंडपीठ ने राज्य सरकार को 13 सितंबर तक जवाब पेश करने का अंतिम अवसर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर जवाब पेश नहीं किया जाता है तो संबंधित सेक्रेटरी कोर्ट में उक्त तिथि को व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.
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