नैनीतालःपिथौरागढ़ जिले के कानड़ी गांव में खनन के लिए अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिथौरागढ़ डीएम और डीएफओ को अवैध सड़क निर्माण का काम तत्काल बंद करवाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मामले में कोर्ट ने 8 जून तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है.
दरअसल, पिथौरागढ़ जिले के कानड़ी गांव की नीमा वल्दिया ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके गांव में नदी के किनारे सरकार ने खनन के लिए साल 2022 में पट्टा लीज पर दिया था. शुरू में पट्टाधारक ने मजदूर लगाकर खनन कार्य किया. बाद में खनन सामग्री को लाने और ले जाने के लिए उसने बिना अनुमति के वहां पर सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया.
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