नैनीतालःहल्द्वानी के गौलापार में आईएसबीटी निर्माण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब पेश न करने पर नाराजगी जताई है. साथ ही राज्य सरकार को एक बार फिर से अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से साल 2008-09 में गौलापार क्षेत्र में आईएसबीटी (ISBT) बनाने का फैसला किया गया था. जिसके बाद बस अड्डे निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा कर 8 हेक्टेयर वन भूमि का चयन भी कर लिया गया. जिसमें केंद्र सरकार ने अपनी संस्तुति भी राज्य सरकार को दी थी. जिसके बाद इस 8 हेक्टेयर वन भूमि से करीब 2625 पेडों को काट दिया गया और क्षेत्र में बन रहे आईएसबीटी निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से करीब 11 करोड़ रुपये भी खर्च कर दिए.