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रोडवेज कर्मियों को वेतन न देने पर HC सख्त, उप्र सरकार को कड़ा आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाने या फिर उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी एसोसिएशन को 27 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है. जिससे उत्तरखंड रोडवेज कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके.

nainital high court
नैनीताल हाईकोर्ट

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Published : Dec 4, 2020, 8:07 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को बकाया वेतन न देने और कर्मचारियों पर एस्मा लगाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. मामले में उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में पेश हुए. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि पूर्व में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड रोडवेज संघ को 27 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसका संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाने या फिर उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी एसोसिएशन को 27 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है.

बता दें कि, पिछली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोडवेज कर्मचारियों को 21 दिन के भीतर 27.63 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया था. ताकि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 करोड़ न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसी को देखते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने अब उत्तर प्रदेश सरकार को 31 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाने का आदेश दिया है.

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दरअसल, उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा लगाने जा रही है, जो नियम विरुद्ध है. सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है. परिवहन निगम न तो संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रहा है और न ही कर्मचारियों को नियमित वेतन दे रहा है. जबकि रोडवेज कर्मचारियों को विभाग द्वारा और टाइम तक नहीं दिया गया.

हाईकोर्ट पहुंचे कर्मचारी यूनियन का कहना था कि वेतन की मांग समेत अन्य भत्तों की मांग को लेकर सरकार के साथ उनका कई बार समझौता हो चुका है. इसके बावजूद भी सरकार द्वारा उनको वेतन और अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने निगम को करीब 78 करोड़ से अधिक देने हैं. जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी उत्तराखंड परिवहन निगम को परिसंपत्तियों का 27 करोड़ का भुगतान करना है.

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