नैनीताल: उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को बकाया वेतन न देने और कर्मचारियों पर एस्मा लगाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. मामले में उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में पेश हुए. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि पूर्व में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड रोडवेज संघ को 27 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसका संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाने या फिर उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी एसोसिएशन को 27 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है.
बता दें कि, पिछली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोडवेज कर्मचारियों को 21 दिन के भीतर 27.63 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया था. ताकि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 करोड़ न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसी को देखते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने अब उत्तर प्रदेश सरकार को 31 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाने का आदेश दिया है.