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वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ज्यादा देर बंद न रखें सड़क: हाई कोर्ट

नैनीताल हाई कोर्ट ने पुलिस को वीवीआईपी भ्रमण के दौरान सड़क लंबे समय तक बंद न करने के आदेश दिए हैं.

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नैनीताल हाई कोर्ट

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Published : Feb 28, 2020, 9:08 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड में वीवीआईपी भ्रमण के दौरान पुलिस द्वारा सड़कों को बंद करने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट के पास पहुंचा. मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने प्रदेश भर के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वीआईपी भ्रमण के दौरान सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों को दिक्कत न हो. साथ ही सड़कें लंबे समय तक बंद न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए.

वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ज्यादा देर बंद न रखें सड़क

अधिवक्ता याचिकाकर्ता शक्ति सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में वीवीआईपी दौरों के समय पुलिस द्वारा सड़कों पर आवा-जाही बंद कर दी जाती है. जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. नैनीताल में भी बीते दिनों मुख्यमंत्री के दौरे की वजह से सड़क को बंद कर दिया गया था. जिससे ऑफिस जा रहे कर्मचारियों, स्कूली बच्चों समेत कई लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लिहाजा इस वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए. वहीं मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को बताया गया कि देश भर में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल प्रदेश, मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के भ्रमण के दौरान ही सड़कों को बंद किया जाता है.

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मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले में न्यायिक हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए प्रदेश के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वह ध्यान रखें कि वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट के समय स्थानीय लोगों को दिक्कत न हो और सड़क ज्यादा देर तक बंद न रहें.

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