हल्द्वानी:नैनीताल हाईकोर्ट के 2017 के आदेश के बाद से उत्तराखंड परिवहन विभाग (Uttarakhand Transport Department) टैक्सी-मैक्सी गाड़ियों का परमिट नैनीताल शहर को छोड़कर उत्तराखंड के अलावा ऑल इंडिया परमिट (No vehicle permits for Nainital city) जारी करता है. लेकिन उत्तराखंड के बहुत से टैक्सी चालक इन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने टैक्सी मैक्सी वाहनों को नैनीताल शहर तक ले जा रहे हैं. जिसमें भारी संख्या में सरकारी अधिकारियों की अधिग्रहण किए गए वाहन भी शामिल हैं. ऐसे में अब परिवहन विभाग इन टैक्सी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है.
संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी (Divisional Transport Officer Sandeep Saini) ने बताया कि नैनीताल में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के मद्देनजर 2017 में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद टैक्सी मैक्सी वाहनों को परमिट नैनीताल शहर को छोड़कर दिया जाता है. लेकिन बहुत से टैक्सी चालक हैं, जो इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसे में अब इन टैक्सी चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी, जो परमिट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि जुलाई 2017 के बाद से 2,358 टैक्सी मैक्सी वाहन हैं. जिनका परमिट नैनीताल को छोड़कर जारी किया गया. बहुत से सरकारी विभागों में वाहन अधिग्रहण कर लगाए गए हैं जो नैनीताल जा रहे हैं. इन सभी वाहनों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि एआरटीओ को निर्देश दिया गया है कि जो भी वाहन जिनका परमिट नैनीताल के लिए जारी नहीं किया गया है, अगर वह वाहन नैनीताल जाते हुए पाए जाते हैं तो उनका परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाए.
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उन्होंने बताया कि 2017 से पूर्व जारी किए गए परमिट वाले टैक्सी मैक्सी वाहन नैनीताल जा सकते हैं लेकिन जुलाई 2017 के बाद से जारी किया गया परमिट मैक्सी वाहन चालक नैनीताल शहर नहीं जा सकते हैं. ऐसे में अगर अब कोई भी टैक्सी चालक परमिट का उल्लंघन करते हुए पाए जाएगा तो उसके खिलाफ परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि 2368 टैक्सी मैक्सी के अलावा 61 बाइक भी हैं जिनको नैनीताल छोड़कर अन्य जगहों के लिए परमिट जारी किया गया है. अगर इसमें से कोई भी वाहन नैनीताल जाते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.