हल्द्वानी:आयकर विभाग ने इनकम टैक्स से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत योजना का लाभ उठाने वाले लोगों के पास 31 मार्च तक का समय है. इस समयावधि में इनकम टैक्स विभाग अलग-अलग न्यायालय और इनकम टैक्स विभाग में पड़े पेंडिंग मामलों में ब्याज और जुर्माना मुक्त होकर भुगतान कर सकते हैं.
संयुक्त आयकर आयुक्त लियाकत अली के अनुसार, केंद्रीय बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास योजना की शुरूआत कर लंबित मामलों का निस्तारण करने की योजना बनाई है. अधिकतर मामले न्यायालय और डायरेक्टर स्तर पर विवादित पड़े हुए हैं जो पिछले कई वर्षों से विभाग और लोगों के लिए परेशानी के सबब बने हुए हैं. ऐसे में टैक्सपेयर इस स्कीम का लाभ लेते हुए बिना ब्याज और प्लांटी के 31 मार्च तक अपना भुगतान कर सकते हैं.